नगरीय निकाय चुनाव: ईवीएम से मतदान, खर्च की सीमा तय

नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू, पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे

रायपुर 

राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से कराने का निर्णय लिया है, जबकि पंचायत चुनाव पारंपरिक बैलेट पेपर से होंगे। 14 नगर निगम, 54 नगर पालिकाओं और 124 नगर पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

महापौर और अध्यक्षों के लिए खर्च की सीमा
चुनाव प्रचार में होने वाले खर्च को नियंत्रित रखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने महापौर और अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिए आबादी के आधार पर खर्च की सीमा तय की है:-
1. 5 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगम:
मेयर प्रत्याशी अधिकतम 25 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं।
2. 3-5 लाख की आबादी वाले नगर निगम:
खर्च सीमा 20 लाख रुपए।
3. 3 लाख से कम आबादी वाले नगर निगम:
खर्च सीमा 15 लाख रुपए।

नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों की खर्च सीमा:
50 हजार से अधिक आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष: 10 लाख रुपए।
50 हजार से कम आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष: 8 लाख रुपए।
नगर पंचायत अध्यक्ष: अधिकतम 6 लाख रुपए।

पार्षदों के लिए सख्त खर्च सीमा
पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए भी खर्च की सीमा तय की गई है:
1. 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम:
अधिकतम 8 लाख रुपए।
2. 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम:
अधिकतम 5 लाख रुपए।
3. नगर पालिका पार्षद:
अधिकतम 2 लाख रुपए।
4. पंचायत चुनाव के लिए:
खर्च सीमा 75 हजार रुपए तक ।

चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित
यह कदम चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में उठाया गया है। तय खर्च सीमा का पालन न करने पर आयोग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय से न केवल उम्मीदवारों की जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी, बल्कि चुनाव में अनावश्यक खर्च पर भी रोक लगेगी।

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